उत्तराखंड

उधमसिंह नगर में दो महीने के लिए धारा 144 लागू हुई

TFD INDIA NEWS 24 रिपोर्टर पैट्रिक बाबा

रुद्रपुर। लोक सभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। कहा की मतगणना 4 जून को होनी है। इस बीच होली, चैत्र, नवरात्र, ईद का त्यौहार भी है। जिले से यूपी की सीमा सटी होने से सामाजिक तत्वों के निर्वाचन प्रक्रिया को बाधित करने सांप्रदायिक सौंदर्य को बिगाड़ने तथा धार्मिक उन्माद फैलाकर ध्ररू शीकरण का प्रयास किया जा सकता है। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने आदेश में कहा कि विभिन्न राजनीतिक दल संगठन उम्मीदवार व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास कर सकते हैं। इस कारण तत्काल प्रभाव से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में निषेधाज्ञा लागू की जाती है। इस दौरान कहीं भी पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। पुलिस, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारीयो, धार्मिक स्थलों, विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, संस्थानों में विद्यार्थियों, बरातिया, शवयात्रा, उद्योग, इकाइयों में कार्य कर्मचारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर एकत्रित लोगों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। डीएम ने कहा कि किसी धर्म संप्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत ना हो। ना ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, व गुरुद्वारा का चुनाव प्रचार में उपयोग हो। मतदान केंद्र की प्रतिबंधित सीमा के अंदर चुनाव प्रचार नहीं होगा। मतदान केंद्रो में कब्जा करने या मतदान रोकने का प्रयास किया तो कार्रवाई होगी। किसी भी उम्मीदवार की ओर से अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थको के पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानो पर जलाने तथा इस प्रकार के अन्य विशेष प्रदर्शन भी नहीं करेंगे। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र उपकरणों का प्रयोग, रोड शो, जुलूस, जनसभा व वाहन रैली आदि नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति 50 हजार रुपए से अधिक राशि लेकर नहीं चलेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button